धोखाधड़ी के मामले में सहारा इंडिया के मैनेजर के खिलाफ अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध ।

आगर मालवा 
    तीन व्यक्तियों के साथ पांच लाख 94 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में सहारा इंडिया के एरिया मैनेजर इंदौर रतन कुमार श्रीवास्तव, रिजनल मैनेजर उज्जैन रविन्दरसिंह तथा सहारा इंडिया मैनेजर आगर मुकेश खकपाल के विरूद्ध थाना आगर में मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 6(1) तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 409, 34 का संज्ञेय अपराध घटित होना पाया जाने पर अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अपराध प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर के द्वारा जारी पत्र के आधार पर पंजीबद्ध किया गया है। 
    उल्लेखनीय है कि आवेदक सुरेश कुमार पिता मदनलाल सौलंकी निवासी बड़ौद तथा आवेदक सिद्धीक खा पिता रशिदखा एवं हरिनारायण शर्मा पिता पन्नालाल शर्मा निवासी बड़ौद द्वारा सहारा क्रेडिट सोसायटी  तथा सहारा क्युशॉप रेंज लिमिटेड की स्कीम में पैसा निवेश करने तथा उक्त संस्थाओं में निवेश किए पैसे की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी राशि का भुगतान न करने पर आर.बी.आर. सचेत भोपाल को उक्त कम्पनियों एवं एरिया, रिजनल मैनेजरों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र भेजे जाने पर संयुक्त संचालक संस्थागत वित्त संचालनायल मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा कलेक्टर जिला आगर को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसमें अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर जांच की गई। जिसमें दोषी पाए जाने पर उक्त कम्पनियों एवं मैनेजरों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही हेतु आदेश पारित कर प्रकरण पंजीबद्ध कराने हेतु एसडीएम आगर को आदेशित किया गया था। जिसके परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर द्वारा जारी पत्र के आधार पर थाना आगर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।